अर्थमंत्रालय को कर निराकरण आयोग ऐन २०३३ को जल्द से जल्द खारिज करने का निर्देश
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, १७ जुलाई ।
व्यवस्थापिका संसद अर्थ समिति ने अर्थमंत्रालय को कर निराकरण आयोग ऐन २०३३ को जल्द से जल्द खारिज करने का निर्देश दिया है ।
इस ऐन के आधार पर गठित कर निराकरण आयोग द्वारा दी गई कर छूट विवादित होने के बाद अर्थ समिति की आज की बैठक ने ऐसा निर्देश दिया है ।
बैठक ने अनियमित कर छूट के बारे में अध्ययन करने के लिए ९ सदस्यों की राजस्व छली तथा कर अनियमितता अध्ययन उपसमिति का भी गठन किया है ।
उप–समिति को २ महीने के भीतर कर निराकरण आयोग के जÞरिए किए गए निर्णयों का अध्ययन कर रिपोर्ट पेश करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है ।
बैठक में अर्थमंत्री ज्ञानेंद्र बहादुर कार्की ने कहा कि कर छली और छूट की किसी भी घटना के दोषी पर कार्रवाई करने को लेकर सरकार प्रतिबद्ध है ।