प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध सर्वोच्च में रिट
काठमांडू, ८ मार्च । प्रधानमन्त्री केपीशर्मा ओली के विरुद्ध सर्वोच्च अदालत में रिट दायर हुआ है । अधिवक्त यज्ञमणि न्यौपाने द्वारा दायर रिट में कहा गया है कि ओली ने सांसद् पद का शपथ लेने से पहले ही प्रधानमन्त्री के रुप में शपथ लिया हैं, जो कानुन विपरित है । उनका मानना है कि जिन्होंने सांसद् पद का शपथ नहीं लिया है, कानुनतः उसको संसद नहीं जानता है और ऐसे व्यक्ति प्रधानमन्त्री नहीं हो सकते हैं ।
स्मरणीय है, केपीशर्मा ओली ने गत फाल्गुन ३ गते प्रधानमन्त्री पद का शपथ लिया है और फाल्गुन २० गते सांसद पद का । कानुन अनुसार संसद् के सदस्य (सांसद्) ही प्रधानमन्त्री बन सकते हैं । इसीलिए अधिवक्ता न्यौपाने का कहना है कि केपीशर्मा ओली अवैधानिक रुप में प्रधानमन्त्री हुए हैं ।
