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बालकृष्ण ढुंगेल–आममाफी प्रकरणः लिखित जवाफ के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश

 

काठमाडू, २५ मई । सर्वोच्च अदालत ने पूर्व माओवादी नेता बालकृष्ण ढुंगेल संबंधी आममाफी प्रकरण को लेकर सरकार से लिखित जवाफ देने के लिए आग्रह किया है । न्यायाधीश दीपकुमार कार्की की एकल इजलास ने सरकार को कहा है कि ढुंगेल को क्यों आममाफी देना चाहिए ? इसमें लिखित जवाफ पेश किया जाए । अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी द्वारा पेश मुद्दा के ऊपर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने ऐसा आदेश दिया है ।
स्मरणीय है, गणतन्त्र दिवस के अवसर पर सरकार ने ढुंगेल सहित ८५० कैदी बन्दियों को आम माफी देकर जेल से रिहा करने की तैयारी की है । कारागार व्यवस्थापन विभाग के सिफारिश पर गृह मन्त्रालय ने ऐसी तैयारी की है । सरकारी तैयारी और ढुंगेल विरुद्ध अधिवक्ता त्रिपाठी ने सर्वोच्च में मुद्दा दायर किया था । मुद्दा के संबंध में अन्तरिम आदेश देना है नहीं, इसके संबंध में विचार–विमर्श करने के लिए सर्वोच्च ने दोनों पक्ष को जेष्ठ १३ गते अदालत में हाजिर होने के लिए कहा है ।

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