१६५ साल पुरानी ऐन आज से खारीज, नयां ऐन लागू
काठमांडू, १७ अगस्त । १६५ साल पुरानी मुलुकी ऐन आज (भाद्र १ गते) से खारीज हो गया है । उसके बदले मुलुकी फौजदारी और देवानी संहिता सहित ५ कानुन एक साथ लागू हो गया है । मुलुकी ऐन खारीज कर आज से लागू होनेवाला कानुन मुलुकी अपराध संहिता– २०७४, मुलुकी देवानी संहिता– २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता– २०७४, फौजदारी कसुर सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन संहिता– २०७४ और मुलुकी देवानी कार्यविधि संहिता– २०७४ है ।
उल्लेखित विधेयक गत साल ही प्रमाणीकरण हो चुका था, लेकिन उसका कार्यान्वयन आज (भाद्र १ गते) से हो रहा है । जनकार लोगों का मानना है कि अन्तर्राष्ट्रीय अनुभव, विधिशास्त्रीय मान्यता और सर्वोच्च अदालत द्वारा प्रतिपादित नजीर को आत्मसाथ करते हुए एकीकृत संहिता के रुप में उल्लेखित कानुन निर्माण किया गया है । सर्वोच्च अदालत के तत्कालीन न्यायाधीश खीलराज रेग्मी के संयोजकत्व में देवानी और कल्याण श्रेष्ठ की संयोजकत्व में फौजदारी संहिता कार्यदल गठन कर मस्यौदा तैयार किया गया था । उक्त मस्यौदा तत्कालीन प्रधानमन्त्री माधव कुमार नेपाल को वि.सं. २०६८ में ही सरकार को दिया गया था । उसके ७ साल के बाद उक्त मस्यौदा कानुन बनकर कार्यान्वयन में आया है ।

