नवीकरण नहीं होने वाला संघ में दरबन्दी से अधिक कर्मचारी
१८ अप्रैल, काठमांडू । राष्टी«य खेलकूद परिषद् (राखेप) में दरबन्दी से अधिक कर्मचारी भर्ना से लेकर नवीकरण नहीं होने वाला खेलसंघ तक आर्थिक अनुदान उपलब्ध कराते हुये पाया गया है । महालेखा परीक्षक कार्यालय द्वारा सार्वजनिक ६५वें वार्षिक प्रतिवेदन में नेपाल में खेलकुद को संस्थागत विकास करने के लिये वि.सं.२०१५ में राष्ट्रीय खेलकूद परिषद के नाम में स्थापित खेलकूद परिषद ऐन, २०४८ अन्तर्गत अवस्थित राखेप के अन्दर इस प्रकार की दशा है ।
राष्ट्रिय खेल सङ्घ कार्य सहजीकरण कार्य्विधि, २०७० के बुँदा २.३.२ में समय में नवीकरण नहीं करने वाले संघ को परिषद से किसी भी प्रकार का सुविधा तथा सिफारिस उपलब्ध नहीं कराने की व्यवस्था होने के बाबजूद भी आव २०७३÷७४ में नवीकरण नहीं होने वाला खेलकूद सङ्घ को परिषद् ने ६४ लाख अनुदान उपलब्ध कराते कराया है ।
इसी प्रकार परिषद में अर्थमन्त्रालय से २०६१ वैशाख २५ गते प्राप्त पत्रानुसार ७५० स्थायी तथा २५० करार समेत एक हजार व्यक्ति दरबन्दी स्वीकृत होने में आव २०७४÷७५ में करार तरफ दरबन्दी से अधिक ९६ व्यक्ति के लिये खर्च करने पर दरबन्दी अनुसार ही खर्च करने की निर्देशन दिया गया है ।

