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बलात्कार मामले में पूर्व सभामुख महरा को मिली सफाई, हो रहे हैं जेल से रिहा

 
काठमांडू, १७ फरवरी । जबरजस्ती करणी संबंधी मुद्दा में पुर्पक्ष के लिए थुना में रहे पूर्व सभामुख कृष्णबहादुर महरा को जिला अदालत काठमांडू ने सफाई दी है । जिला अदालत काठमांडू के न्यायाधीश अम्बरराज पौडेल इजलास ने सोमबार उनको सफाई देने की फैसाल की है । 

इस मुद्दा को लेकर आइतबार ही दोनों पक्ष की बहस खत्तम हो गया था । लेकिन समय अभाव के कारण आइतबार इस मुद्दा में कोई फैसला नहीं हो पाई । हाल महरा डिल्लीबाजार कारागार में बंदी हैं । महरा के ऊपर संसद् सचिवालय के ही कर्मचारी रोशनी शाही के ऊपर बलात्कार प्रयास करने का आरोप है ।
महरा के पक्ष में अधिवक्ता लवप्रसाद मैनाली, रमणकुमार श्रेष्ठ, शेरबहादुर के.सी., डा. भीमार्जुन आचार्य, सबिता भण्डारी, सशील सापकोटा, मुरारी सापकोटा, डा. दिनमणि पोखरेल ने बहस किया था । इससे पहले जिला अदालत काठमांडू के ही न्यायाधीश सदुर्शनराज पाण्डे की इजलास ने महरा को पुर्पक्ष के लिए जेल भेजने का निर्णय किया था ।
संसद् सविचालय में कार्यरत महिला कर्मचारी रोशनी शाही ने महरा के ऊपर गत आश्वीन १२ गते बलात्कार प्रयास करने का आरोप लगाई थीं ।

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अदालती फैसला से निर्दोष प्रमाणित होने के बाद महरा को अदालत परिसर से पुनः डिल्ली बाजारा कारागार की ओर ले गया है । रिहाई संबंधी कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के लिए उनको पुनः अदालत ले गया है । आज ही वह जेल मुक्त हो रहे हैं ।

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