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पूर्व मुख्यमंत्री थापा को हल्के वाहन देने के सरकार के फैसले को लागू नहीं करने का आदेश

 

काठमांडू, माघ ७ – हाई कोर्ट ने कोसी प्रांत के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव थापा को हल्के वाहन देने के सरकार के फैसले को लागू नहीं करने का आदेश दिया है । थापा सत्तारूढ़ कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी हैं । कोशी प्रदेश के पूर्वमुख्यमंत्री उद्वव थापा को सरकार ने हल्के सवारी साधन देने का जो निर्णय किया था उसे कार्यान्वयन नहीं करने का उच्च अदालत ने आदेश दिया है । थापा सत्तासीन दल कांग्रेस संसदीय दल के नेता भी हैं ।
थापा के लिए हल्के सवारीसाधन, चालक और इन्धन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए प्रदेश मत्रिपरिषद ने निर्णय किया था । लेकिन उस निर्णय को कार्यान्वयन नहीं करने का उच्च अदालत विराटनगर ने सोमवार अन्तरिम आदेश दिया है ।
अदालतका न्यायाधीशद्वय राजेन्द्र अधिकारी और केशवप्रसाद बास्तोला के इजलास से रिट की सुनवाई कर सुविधा नहीं देने का आदेश दिया है । सरकार के निर्णय के विरुद्ध अधिवक्ताद्वय कर्णबहादुर राई और प्रेमकुमार घिमिरे ने गत पुष २१ गते रीट दायर की थी । पुस २२ गते न्यायाधीय राज्यलक्ष्मी बज्राचार्य के इजलास ने रिट की सुनवाई करते कारण बताओं आदेश जारी की थी ।

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