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वैदैशिक सम्बन्ध एवं मुलाकात पर अंकुश

 

काठमान्डाै ३ जुलाई

सरकार ने प्रदेश और स्थानीय तह के पदाधिकारी और कर्मचारी पर संघ की अनुमति  के बिना विदेश जाने तथा किसी भी  विदेशी प्रतिनिधि के साथ औपचारिक मुलाकात करने पर राेक लगाया है ।
कार्यविधेयिका निर्दे्शिका, २०७६ जारी कर सरकार ने अंकुश लगाया है ।नई व्यवस्था के अनुसार प्रदेश के मुख्यमन्त्री, मन्त्री, राज्यमन्त्री, सहायक मन्त्री, प्रदेशसभा के सभामुख, उपसभामुख, प्रदेश सभा सदस्य तथा मुख्य न्यायाधिवक्ता और स्थानीय तह के हक में गाँव कार्यपालिका के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष नगर कार्यपालिका के प्रमुख, उपप्रमुख, गाउँ कार्यपालिका वा नगरकार्यपालिका के सदस्य और जिला समन्वय समिति के प्रमुख, उपप्रमुख और सदस्य किसी भी विदेशी निकाय के अधिकारियाें के साथ संघ की पूर्व अनुमति के बिना मुलाकात नही कर पाएँगे ।

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कार्यविधि में प्रदेश तथा स्थानीय तह विदेशी प्रतिनिधि के साथ और विदेशी प्रतिनिधि स्थानीय तह के साथ सम्पर्क करने के लिए संघीय मामला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय के साथ सम्पर्क करने की व्यवस्था है । इसी तरह प्रदेश और स्थानीय तह के विदेशी प्रतिनिधि मुलाकात करने से पहले चर्चा के विषयवस्तु बता कर विदेशी प्रतिनिधि के साथ मुलाकात की कार्यसूची वा विषय स्पष्ट कर के मन्त्रालय के समक्ष भेजना हाेगा।

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नेपाल समाचार पत्र से

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