सरकार द्वारा राहत प्याकेज घोषणाः स्कूल–फी से लेकर घर–किराय तक छूट के लिए आग्रह
काठमांडू, ३० मार्च । सरकार ने कोरोना वायरस (कोभिड–१९) द्वारा पीडितों के लिए राहत प्याकेज घोषणा किया है । घोषित प्याकेज अनुसार नीजि स्कूल के शुल्क से लेकर विद्युत महसुल, पीने पानी का महसुल, टेलिफोन महसुल छूट देने तक की बात है ।
सरकारी निर्णय अनुसार मासिक १५० युनिट तक विद्युत उपभोग करनेवालों को विद्युत महसुल में २५ प्रतिशत छुट दी जाएगी । इसीतरह विद्युत, पीने का पानी, टेलिफोन जैसे सुविधा वापत जो शुल्क लगता है, उसका भुगतान अवधि वैशाख मसान्त तक के लिए तय किया गया है, उसमें कोई भी विलम्ब भुगतान अथवा जुरवाना देना नहीं पड़ेगा ।
लकडाउन अवधि भर के लिए इन्टरनेट और डाटा प्याकेज प्रयोगकर्ताओं के लिए २५ प्रतिशत छुट, खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कंपनी साल्ट ट्रेडिङ द्वारा वितरित चावल, दाल, चीनी जैसे खाद्य सामाग्री में हाल कायम मूल्य में १० प्रतिशत छूट, सवारी चालक लाइसेन्स, रुट परमिट नवीकरण जैसे सुविधाओं को वैशाख अंतिम हफ्ता तक के लिए समयावधि थप जैसी व्यवस्था भी सरकार ने किया है ।
इसीतरह निजी स्कूल संचालकों से सरकार ने आग्रह किया है कि वह अभिभावक से एक महीना का विद्यार्थी–शुल्क ना लें । इसीतरह काठमांडू उपत्यका के घरवालों से भी सरकार ने आग्रह किया है कि वह भी अपने घर में रहनेवाले असंगठित क्षेत्र में कार्यरत मजदूरों से एक महीना का घर–किराया ना ले ।
इसीतरह स्वास्थ्य उपकरण आयात में भन्सार छुट, मूल्य अभिवृद्धि और आयकर भुक्तानी की समयावधि थप जैसे विविध निर्णय भी सरकार ने किया है ।

