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पैदल यात्री को सुरक्षित रुप में गंतव्य तक पहुँचाने के लिए सर्वोच्च ने दिया आदेश

 

काठमांडू, १७ अप्रील । सर्वोच्च अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि पांव–पैदल अपने घर के लिए निकले हुए यात्रियों को सुरक्षित रुप में आवश्क गंतव्य तक पहुँचाया जाए । शुक्रबार न्यायाधीश आनन्दमोहन भट्टराई और सपना मल्ल की एकल इजलास ने यह फैसला की है ।
सर्वोच्च ने अपने आदेश में कहा है कि विकल्प के अभाव में बाध्यतावस काठमांडू या अन्य शहरी क्षेत्रों से पांव–पैदल गांव की ओर जानेवालों को सुरक्षित रुप में गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी सरकार की है । अदालत को यह भी कहना है कि आवश्यक स्वास्थ्य सतकर्ता एवं उन लोगों की स्वास्थ्य परीक्षण की व्यवस्था करते हुए निःशुल्क रुप में गंतव्य पहुँचाने की व्यवस्था सरकार को करनी चाहिए । अगर कोरोना संक्रमण संबंधी आशंका है तो उन लोगों को क्वारेन्टाइन और आइसोलेशन में रखना चाहिए और शंका से बाहर होने के बाद गंतव्य तक पहुँचाना चाहिए ।

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