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बीस प्रतिशत फायदा लेकर आरडीटी जाँच करने की सरकार ने दी अनुमति

 

७ जेठ, काठमाडौं ।


सरकार ने निजी अस्पताल को शुल्क लेकर कोरोना का आरडीटी विधि मार्फत परीक्षण करने की  व्यवस्था केसाथ ही अस्थायी निर्देशिका भी जारी की है । पर, उक्त निर्देशिका में कितना शुल्क लिया जाएगा वह उल्लेखित नहीं है

परीक्षण के लिए  काठमाडौं उपत्यका का अस्पताल स्वास्थ्य सेवा विभाग से और बाहर के अस्पताल को प्रदेश स्वास्थ्य निर्देशनालय से अनुमति लेना होगा

निजी अस्पताल २० प्रतिशत फायदा लेकर आरडीटी परीक्षण कर सकता है । आरडीटीमा पोजेटिभ आने पर पीसीआर परीक्षण के लिए सिफारिस करने का उल्लेख है ।

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