सर्वोच्च अदालत द्वारा क्वारेन्टाइन में रहने वालों का निःशुल्क टेस्ट करने का आदेश जारी
१९ जेठ, काठमाडौं ।
सर्वोच्च अदालत ने विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन द्वारा निर्धारित मापदण्ड के अनुसार प्रत्यक्ष और अग्रिम पङ्क्ति में काम करने वाले कर्मचारी और क्वारेन्टिन में रहने वाले व्यक्ति का अविलम्ब पीसीआर परीक्षण की व्यवस्था करने का अन्तरिम आदेश जारी किया है ।
न्यायाधीशद्वय प्रकाशमान सिंह राउत और कुमार रेग्मी के संयुक्त इजलास ने रविवार कोभिड–१९ विरुद्ध प्रत्यक्ष और अग्रिम पङ्क्ति के स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने वाले चिकित्सक, नर्स और स्वास्थ्य सेवा में कार्यरत कर्मचारी के सुरक्षा की व्यवस्था करने के लिए सरकार के नाम पर अन्तरिम आदेश जारी किया है ।


