विना स्वीकृति होटल तथा रेष्टुरेन्ट सन्चालन पर रोक
२४ जून, चितवन । जिला प्रशासन कार्यालय चितवन द्वारा निर्देशन दिया गया है कि विना स्वीकृति रेष्टुरेन्ट तथा होटल सञ्चालन नहीं कर सकते हैं ।
प्रशासन ने मंगलवार एक सूचना जारी करते हुये चेतावनी दिया कि विना स्वीकृति रेष्टुरेन्ट तथा होटल सन्चालन करते हुआ जो कोई भी पाया जायेगा उसके ऊपर संक्रामक रोग ऐन, २०२० अनुसार कार्रबाई की जायेगी ।
सहायक प्रमुख जिला अधिकारी नेत्रप्रसाद शर्मा द्वारा हस्ताक्षरित सार्वजनिक सूचना में रेष्टुरेन्ट से ‘टेक अवे’ सेवा देने और होटल को क्वारेन्टिन सेवा देने की बात लिखी गयी है । और उसमें यह भी उल्ल्ेख है कि अगर किसी को होटल या रेष्टुरेन्ट सन्चालन करना हो तो जिला प्रशासन कार्यालयब से पूर्वस्वीकृति लेना होगा ।
लकडाउन कुछ सामान्य होने के बाद रेष्टुरेन्ट तथा होटल भी आंशिक रुप से खुलने लगा है इसलिये प्रशासन ने इस पर नियन्त्रण के लिये इसप्रकार का निर्देशन दिया है ।

