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जेष्ठ तेरह गते तक निषेधाज्ञा दो सप्ताह के लिए बढाई गई, सभी कार्यालय बंद

 

काठमांडू घाटी में आज (गुरुवार) से दो सप्ताह और निषेधाज्ञा लागू की गई है। काठमांडू घाटी (काठमांडू, ललितपुर और भक्तपुर) के तीन जिलों के मुख्य जिला अधिकारियों के साथ बुधवार की बैठक में १३ गते से दो सप्ताह के लिए प्रतिबंध बढ़ाने का फैसला किया गया है।

यह आदेश बुधवार आधी रात से दो और हफ्तों के लिए जारी किया गया है। प्रशासन ने कहा है कि संक्रमण की दर कम नहीं होने के बाद दो सप्ताह के विस्तार की अवधि के लिए आवश्यक कार्यालय को छोड़कर अन्य कार्यालय बंद रहेंगे। काठमांडू के मुख्य जिला अधिकारी काली प्रसाद पराजुली के अनुसार, प्रतिबंध की अवधि के लिएकार्यालय बंद रहेंगे क्योंकि COVID-19 का जोखिम बढ़ रहा है। पाराजुली द्वारा जारी एक बयान में कहा गया है कि आपातकालीन सेवा कार्यालय को बिना किसी बाधा के न्यूनतम जनशक्ति के साथ सेवा प्रवाह का प्रबंधन करना चाहिए।

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सुबह 10 बजे तक आवश्यक खाद्य सामग्री खरीदने और बेचने के लिए खुला रहेगा। आवश्यक खाद्य भंडार, व्यवसाय और डिपार्टमेंट स्टोर उस समय खुले रहेंगे। सभी भीड़ गतिविधियों पर प्रतिबंध लगाया गया है ।

दवा, भोजन, और अन्य आवश्यक उपभोक्ता वस्तुओं या सेवाओं की खरीद को छोड़कर, और आवश्यक सेवाएँ प्राप्त करने के लिए आम जनता को घर से बाहर जाने की अनुमति नहीं होगी। काठमांडू घाटी में सार्वजनिक और निजी वाहनों के परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया गया है।

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आवश्यक वस्तुओं को ले जाने वाले वाहन, बीमार और अपंग (अधिकतम 2 व्यक्ति) ले जाने वाली एम्बुलेंस, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं और सुरक्षा कर्मियों द्वारा उपयोग किए जाने वाले वाहन संचालित करने के लिए उपलब्ध होंगे।

शादियों, ब्रतबंध होटलों और पार्टी पैलेस पर रोक है। आदेश में कहा गया है कि घर पर अगर कोई कार्यक्रम होता है तो उसमें  दस से अधिक लोग उपस्थित नहीं हो सकते हैं।

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