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राष्ट्रपति द्वारा नेपाल नागरिकता (प्रथम संशोधन) अध्यादेश जारी

 

२३ मई काठमांडू।

 

 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भंडारी ने नेपाल नागरिकता (प्रथम संशोधन) अध्यादेश जारी किया है। एक सूत्र के मुताबिक, जन्म से नागरिकता पाने वाले व्यक्ति के बच्चे को वंश की नागरिकता देने के लिए अध्यादेश जारी किया गया है।

वर्तमान में जन्म के आधार पर नागरिकता प्राप्त करने वाले व्यक्ति के बच्चों को वंशज की नागरिकता नहीं मिल पाती थी। मधेस केंद्रित पार्टी की मांग के अनुरूप प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने मंत्रिपरिषद से नागरिकता पर अध्यादेश पारित किया था.

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नागरिकता विधेयक पर दो साल से अधिक समय से प्रतिनिधि सभा में चर्चा चल रही है। लेकिन सरकार द्वारा संसद भंग करने के बाद एक और नागरिकता अधिनियम को अध्यादेश के रूप में लाया गया।

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