राष्ट्रपति के अधिकार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है : प्रधानमंत्री ओली
काठमांडू।
प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने कहा है कि संविधान के अनुच्छेद 76(5) के तहत राष्ट्रपति के प्रधानमंत्री नियुक्त करने के अधिकार के खिलाफ कोई शिकायत दर्ज नहीं की जा सकती है ।
रविवार को बालूवटार में आयोजित एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि अनुच्छेद 76(5) के तहत प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति का विवेकाधीन अधिकार है और इसके खिलाफ कोई सवाल नहीं पूछा जा सकता.
ओली ने कहा “संविधान में यह एकमात्र स्थान है जहां राष्ट्रपति अपने विवेक का प्रयोग कर सकता है। इसके खिलाफ कोई शिकायत नहीं है, कोई हेरफेर नहीं है । ”

