Mon. Jun 1st, 2026
English मे देखने के लिए क्लिक करें

सुप्रीम कोर्ट द्वारा नागरिकता अध्यादेश को तुरंत लागू नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी

 
सर्वोच्च अदालत, फाईल तस्वीर

सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की ओर से लाए गए नागरिकता अध्यादेश को तुरंत लागू नहीं करने का अंतरिम आदेश जारी किया है. यह आदेश संवैधानिक न्यायालय ने अध्यादेश के खिलाफ रिट याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया था। मुख्य न्यायाधीश चोलेंद्र शमशेर जबरा की अध्यक्षता वाली पीठ द्वारा पारित आदेश में कहा गया है, “अध्यादेश के कार्यान्वयन के लिए कोई न्यायिक औचित्य नहीं है।”

प्रारंभिक सुनवाई के बाद पीठ ने मामले की सुनवाई गुरुवार तक के लिए स्थगित कर दी। अध्यादेश के खिलाफ छह रिट दायर की गई हैं।

यह भी पढें   आज से लगातार चार दिनों का सार्वजनिक अवकाश

मुख्य न्यायाधीश ने नागरिकता अध्यादेश से संबंधित मुद्दे की सुनवाई के लिए वरिष्ठ न्यायाधीशों की एक पीठ का गठन किया था। चीफ जस्टिस चोलेंद्र शमशेर जबरा ने जस्टिस दीपक कुमार कार्की, मीरा खडका, हरिकृष्णा कार्की और ईश्वर प्रसाद खातीवाड़ा को बेंच में रखा है।

संवैधानिक न्यायालय की ओर से जारी आदेश में कहा गया है, ”अगर संघीय संसद द्वारा विवादास्पद अध्यादेश पारित नहीं किया जाता है, तो अध्यादेश के अनुसार वितरित नेपाली नागरिकता के प्रमाण पत्र को लेकर कानूनी पेचीदगियां होंगी.”
रिट याचिकाकर्ता ने यह कहते हुए अध्यादेश को निरस्त करने की मांग की है कि यह संविधान के विपरीत है।

About Author

आप हमें फ़ेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर फ़ॉलो भी कर सकते हैं.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *