अब काठमांडू घांटी में निषेधाज्ञा में लचकता, सम्पूर्ण सवारी साधन को संचालन अनुमती

काठमांडू, ४ जुलाई । कोरोना वायरस संक्रमण को मध्यनजर करते हुए काठमांडू में जारी निषेधाज्ञा को लगभग सम्पूर्ण रुप में हटाया गया है । विशेषतः सवारी साधन संचालन की दृष्टिकोण से लगाया गया प्रतिबंध को पूर्ण रुप में हटाया गया है । काठमांडू, भक्तपुर और ललितपुर जिला के प्रमुख जिला अधिकारियों की बैठक ने ऐसा निर्णय किया है । निर्णय अनुसार अब काठमांडू में हर प्रकार की सवारी साधन निर्वाध रुप सें संचालन किया जा सकता है ।
लेकिन कहा गया है कि सम्पूर्ण निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन को स्वास्थ्य सुरक्षा संबंधी मापदण्ड को अवलम्बन करना अनिवार्य है । नयां निर्णय यही आषाढ़ २२ गते से लागू की जाएगी । इससे पहले काठमांडू घांटी में जोर–बिजोर प्रणाली के अनुसार निजी तथा सार्वजनिक सवारी साधन संचालन में लाया गया था ।
निर्णय अनुसार सार्वजनिक यातायात में सिट क्षमता से अधिक यात्रू रखने के लिए प्रतिबंध किया गया है और यात्रुओं को मास्क अनिवार्य किया गया है । इसीतरह चालक और सहचालक को भी मासक, भाइजर और पंजा पहने के लिए कहा गया है । यह भी कहा गया है कि संचालन में आनेवाली सवारी साधान को हर दिन निसंक्रमित करना अनिवार्य है ।
इसीतरह काठमांडू घांटी मै. अब सुबह से ही खुल सकता है । लेकिन शाम ६ बजे के भीतर पसल को बंद करना होगा । अनुरोध है कि व्यवसाय संचालन करते वक्त लोगों के बीच दो मिटर की दूरी, स्यानिटाइजर प्रयोग तथा अन्य स्वास्थ्य मापदण्ड का पालन अनिवार्य है । निर्णय अनुसार सभा सम्मेलन, सिनेमा हल, पार्टी प्यालेस, नाचघर, क्लब, मनोरञ्जन स्थल, ब्युटी पार्लर, फुटसल, जिमखाना, पुस्तकालय, चिडियाखाना, रंगशालामा संचालन के लिए अनुमती नहीं है । इसीतरह सभा जुलुस, महोत्सव, जात्रा, भोज जैसे कार्यों में भी प्रतिबंध लगाया गया है ।

