राजन मुक्ति का बयान एक महिना तक चलने की सम्भावना
कैलास दास, जनकपुर, पुस २० । जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा राजन मुक्ति समूह के अध्यक्ष राजन मुक्ति एवं उसी पार्टी का एसटीएफ कमाण्डर दीपक सिंह के उपर पुलिस ने जो आरोप लगाया है उस पर करीब एक महिना तक बयान चलने की सम्भावना है ।
शुक्रवार से संगठित अपराध अन्तर्गत के मुद्दा में धनुषा जिल्ला अदालत के ईजलाश नं. ६ मे बयान प्रारम्भ हुआ है । संगठित अपराध के मुद्दा अन्तर्गत बयान लेने का काम रविवार तक होगा राजन मुक्ति का कानूनी सल्लाहकार अधिवक्ता विमल कुमार मिश्र ने जानकारी दी है ।
अपराध मुद्दा में सरकारी वकील परमेश्वर पराजूली ने बहस किया है । लक्ष्मीपुर वगेवा वडा नं. ५ का निवासी मोर्चा का अध्यक्ष रञ्जित कुमार झा उर्फ राजन मुक्ति को मंसिर १ गते पर्सा के ठोरी से पुलिस ने गिरफ्तार किया था ।
दीपक सिंह को धनुषा के तुल्सियाही निकास से कार्तिक १६ गते गिरफ्तार किया था । १५ व्यक्तियों के हत्या, विस्फोटन सहित दजर्नौ घटना में संलग्न रहा सरकारी वकिल परमेश्वर पराजूली ने सर्वस्व सहित जन्म कैद को मांग करते हुए अदालत में मुद्दा दायर किया था ।
संगठित अपराध के मुद्दा सावित होने पर सर्वस्व सहित जन्मकैद वा फैसला के डेढ गुणा से ज्यदा सजाय होने की व्यवस्था व्यवस्था कानूनमा है ।

