निर्वाचन आयोग द्वारा चुनाव खर्च निर्धारण, देखिए आपका उम्मीदवार कितना खर्च कर पाएगा ?
काठकांडू, २ अक्टूबर निर्वाचन आयोग ने मंसिर में प्रतिनिधि सभा निर्वाचन में उम्मीदवारों द्वारा जो खर्च की जाएगी उसकी सीमा रखी गई है ।
आयोग ने मतदाता संख्या, निर्वाचन क्षेत्र के क्षेत्रफल और मतदान केन्द्र के आधार में क्षेत्र अनुसार खर्च निर्धारण किया है । जिसके अनुसार मतदाताओं की संख्या को ६० प्रतिशत भार माना गया है । मतदान केन्द्र संख्या और निर्वाचन क्षेत्र को २०÷२० प्रतिशत भार मानने का आयोग ने जानकारी दी है ।
आयोग के निर्णय अनुसार सबसे कम काठमांडू के ५ निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार अधिकतम २५ लाख रुपया खर्च कर सकते हैं । इसमें काठमांडू १, ३, ६, ७ और क्षेत्र नम्बर ८ आता है ।
इसी तरह १७ निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार २७ लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं ये जानकारी आयोग ने दी है । इसमें तेह्रथुम, पर्सा १, २ और ३, रसुवा, काठमांडू २, ४, ५, ९ और १० भक्तपुर २, ललितपुर २ और ३, मनाङ, कास्की २ और रुकुम पूर्व है ।
६५ निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार ने २९ लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं । इस सूची में झापा १ और ४ , मोरङ ४, ५ और ६, सुनसरी ३ और ४, उदयपुर २, सप्तरी २, ३ और ४, सिराहा १,२,३ और ४, धनुषा १,२,३ और ४, महोत्तरी १, २, ३ और ४, सर्लाही २ और ४, रौतहट १,२,३ और ४, बारा २,३ और ४, पर्सा ४, नुवाकोट २, भक्तपुर १, चितवन २, गोरखा २, कास्की १, स्याङ्जा २, मुस्ताङ, बाग्लुङ २, गुल्मी २, पाल्पा १ और २, रुपन्देही २, ३ और ४, कपिलवस्तु ३, बाँके २ और ३, नवलपरासी (बर्दघाट सुस्ता पश्चिम १ और २, दैलेख १ और २, अछाम १ और २, कैलाली १, २, ३ और ५, कञ्चनपुर १, २ और ३ पड़ता है ।
५२ निर्वाचन क्षेत्र के प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार ३१ लाख रुपया तक चुनाव में खर्च कर सकते हैं । जिसमें इलाम १ और २, झापा २, ३ और ५, भोजपुर, धनकुटा, मोरङ १, २ और ३, सुनसरी १ और २, ओखलढुंगा, उदयपुर १, सर्लाही १ और ३, बारा १, सिन्धुली १ और २, धादिङ १ और २, नुवाकोट १, सिन्धुपाल्चोक १ और २, चितवन १ और ३, कास्की ३, तनहुँ २, स्याङ्जा १, नवलपरासी बर्दघाट सुस्ता पूर्व १ और २, म्याग्दी १, पर्वत १, गुल्मी १, रुपन्देही १ और ५, कपिलवस्तु १ और २, दाङ २ और ३, बाँके १, मुगु, जुम्ला, कालीकोट, सुर्खेत १ और २, रुकुम पश्चिम, बाजुरा, कैलाली ४, दार्चुला और डडेलधुरा है
सबसे ज्यादा ३३ लाख रुपया तक २६ निर्वाचन क्षेत्र के उम्मीदवार चुनावी खर्च कर सकते हैं । ताप्लेजुङ, पाँचथर, संखुवासभा, सोलुखुम्बु, खोटाङ, दोलखा, रामेछाप, काभ्रे १ और २, मकवानपुर १ और २, गोरखा १, लमजुङ, अर्घाखाँची, रोल्पा, प्युठान, दाङ १, बर्दिया १ और २, सल्यान, डोल्पा, हुम्ला, जाजरकोट, बझाङ, डोटी और बैतडी के उम्मीदवार ३३ लाख रुपया तक खर्च कर सकते हैं ।
समानुपातिक के हक में दलों में पेश किए हुए बन्द सूची में सूचिकृत संख्या अनुसार प्रति उम्मीदवार २ लाख खर्च कर सकते हैं । प्रदेशसभा के समानुपातिक उम्मीदवारों के हक में १ लाख ५० हजार चुनाव खर्च निर्धारण करने का निर्वाचन आयोग ने जानकारी दी है ।



