संदीप लामिछाने हुए रिहा
काठमांडू, २९ पुस–
बलात्कार के अभियोग में केन्द्रीय कारागार में रहे क्रिकेटर सन्दीप लामिछाने को २० लाख रुपया जमानत जमा करने के बाद आज रिहा किया गया है । वृहस्पतिवार को ही पाटन उच्च अदालत ने लामिछाने को जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया था और आज उन्हें रिहा कर दिया गया है । इस मुद्दे के अंत तक के फैसला होने तक वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं ।
भादव २० गते उन्हें एक नाबालिग के साथ बलात्कार करने के अभियोग में गिरफ्तार किया गया था । काठमांडू के एक कॉलेज में प्लस टु अध्ययनरत पीडित युवती लामिछाने की फैन थी । बाद में दोनों में सामाजिक सञ्जाल स्न्यापच्याट और ह्वाट्स एप के द्वारा बातचीत होने लगी ।
सामाजिक सञ्जाल के द्वारा ही लामिछाने ने उससे मिलने की बात कही । ये पीडि़ता का बयान था । उस समय लामिछाने टी–२० सिरिज खेलने के लिए केन्या जाने की तैयारी में थे। अगले दिन यानी भादव ५ गते नया बानेश्वर स्थित होस्टल से लेकर भक्तपुर दरवार स्क्वायर से नगरकोट तक दोनों साथ रहे थे । ये भी पीडि़ता ने अपने बयान में कही थी । पीडि़ता का कहना था कि लामिछाने ने नियतवश नगरकोट लेकर गया और जब रात होने लगी तब काठमांडू वापस आया ।
उसके बाद पिंगला स्थान स्थित होटल काठमांडू इन में पहुँचते उन्हें रात के ११ः५५ हो चुका था । पीडिता ने आगे बताया था कि उसने बार बार दो कमरे की मांग की थी लेकिन उसके कहे अनुसार लामिछाने ने उसे बताया कि केवल एक ही कमरा खाली है और दोनों एक ही कमरे में उस रात को रहे जहाँ लामिछाने ने उसके साथ बलात्कार किया ।
आज लामिछाने को जमानत पर रिहाई तो मिल गई है लेकिन इसके बाद भी वो बहुत कुछ नहीं कर सकते हैं जैसे कि
इस मुद्दे के फैसले तक वो विदेश यात्रा नहीं कर सकते हैं ।
पीडि़त किशोरी और उसके परिवार के सदस्य के बारे में सञ्चार माध्यम या सामाजिक सञ्जाल में कोई टिप्पणी या धारणा नहीं रख सकते हैं ।
लामिछाने और उनसे आबद्ध संस्था के व्यक्ति पीडि़त किशोरी और उनके परिवार के साथ भौतिक या अन्य किसी प्रकार से सम्पर्क या भेंटघाट करने या फिर किसी भी माध्यम से डर, त्रास, धम्की या दबाब देने, प्रभाव पड़ने सम्बन्धी कोई कार्य नहीं करेंगे ।
बिना लिखित जानकारी के वो उपत्यका छोड़कर नहीं जा सकते हैं ।


