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बलात्कारी पिता को ३३ वर्ष की सजा

 

काठमांडू, २६ असार
दैलेख जिला अदालत सोमवार को १७ वर्षीया पुत्री के साथ बलात्कार करने वाले ५० वर्षीय उनके पिता को ३३ वर्ष की सजा सुनाई गई है । जिला न्यायाधीश बलराम लम्साल के इजलास से यह फैसला लिया गया है । गत चैत १ गते बलात्कार करने के आरोप में पीडित पक्ष ने चैत २१ गते जिला प्रहरी कार्यालय में शिकायत दर्ज की थी । शिकायत के आधार में व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया था ।
पीड़क को तीन लाख जुर्माना, ५० हजार पीडि़त बालिका को क्षतिपूर्ति और दो हजार आठ सौ पीडित राहत कोष जमा करने की फैसला किया गया है ।
दैलेख में चैत महीना से लेकर जेठ तक में, १५ से लेकर १७ वर्ष तक की बेटी पिता द्वारा बलात्कृत होने की यह चौथी घटना है ।

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