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पाकिस्तान की संसद भंग …पीएम शहबाज की सलाह पर राष्ट्रपति अल्वी ने लिया फैसला

काठमांडू, २५ सावन



दरअसल पाकिस्तान में नियम है कि यदि नेशनल असेंबली अपना कार्यकाल पूरा करती है तो चुनाव आयोग को दो महीने के अंदर देश में नए चुनाव कराने होंगे । यदि असेंबली कार्यकाल पूरा हुए बिना भंग कर दी जाती है तो आयोग के सामने ९० दिन में चुनाव कराने की बाध्यता होती है ।
पाकिस्तान की संसद (नेशनल असेंबली) पांच साल का कार्यकाल पूरा होने से तीन दिन पहले ही भंग हो गई है । निवर्तमान प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की नेशनल असेंबली भंग करने की सिफारिश को राष्ट्रपति आरिफ अल्वी ने बुधवार देर रात मंजूर कर लिया है । इससे वर्तमान सरकार का कार्यकाल समाप्त हो गया और अगले आम चुनाव का रास्ता साफ हो गया । अब पाकिस्तान में नई निर्वाचित सरकार के गठन तक कार्यवाहक सरकार सत्ता संभालेगी ।



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