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अख्तियार का ही पूर्वप्रमुख भ्रष्टाचार में दोषी पाए गया

 

काठमांडू, फागुन ४ – भ्रष्टाचार के अनुसन्धान और अभियोजन करने वाले संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग के ही पूर्वप्रमुख ललितानिवास भ्रष्टाचार मुद्दा में दोषी पाए गए हैं । पूर्वप्रमुख आयुक्त दीप बस्न्यात को विशेष अदालत ने दोषी करार कर दो वर्ष कैद की सजा तय की है साथ ही ८० लाख ४८ हजार जुर्माना भी तय किया है । यह पहली घटना है जब अख्तियार का ही पूर्वप्रमुख भ्रष्टाचार में दोषी पाए गया है । इससे पहले अख्तियार के पूर्वआयुक्त राजनारायण पाठक को घुसकाण्ड में दोषी पाया गया था । बस्न्यात ०६६ में भौतिक मन्त्रालय के सचिव रहते हुए ललितानिवास क्याम्प के जगह के घोटाला संबंधी निर्णय में संलग्न थे । बालुवाटार स्थित विशिष्ट व्यक्ति के निवास विस्तार के नाम में उस समय ललितानिवास क्याम्प के १९ रोपनी १५ आना एक पैसा एक दाम जगह का घोटाला हुआ था ।
फैसले में उल्लेख किया गया है कि ‘…मोही के नाम में जगह पंजीकरण करने की प्रक्रिया में बदनियतपूर्ण अपारदर्शी तवर ने भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ तथा जगह प्राप्ति ऐन, २०३४ का आज्ञात्मक प्रबन्धों के विपरित कानून के सर्वाेच्चता विपरीत मन्त्रिपरिषद् द्वारा निर्णय करवाकर प्रचलित कानून में तय किए गए पद का दुरुपयोग किया गया ।’
इसी आधार पर बस्न्यात सहित पूर्वसचिव पन्त, कर्मचारी प्रेमबहादुर खापुङ, अर्जुन खतिवडा, शंकरप्रसाद सुवेदी, अंगुर सिग्देल, केदारप्रसाद श्रेष्ठ, हरिकृष्ण तिमल्सिना, परशुराम पोख्रेल, कृष्णप्रसाद पौडेल, प्रकाश भट्ट और टंक पौडेल को दोषी ठहराया गया है । जिसमें दो वर्ष कैद और ८० लाख ४८ हजार जुर्माना का फैसला किया गया है । इन सभी के विरुद्ध नौ करोड़ ६५ लाख ७६ हजार रुपया बराबर पैसा वसूल करने का निर्णय किया गया है ।

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