गैरकानूनी संपत्ति आर्जन के आरोप में सुनील पौडेल को जेल भेजने का आदेश
विशेष अदालत ने नेपाल टेलीकॉम के निलंबित प्रबंध निदेशक सुनील पौडेल को मुकदमा लंबित रहने तक जेल भेजने का आदेश दिया है.
विशेष न्यायालय के सूचना अधिकारी यज्ञ राज रेग्मी ने बताया कि न्यायाधीश तेजनारायण सिंह राय, राम बहादुर थापा और रितेंद्र थापा की खंडपीठ ने 9 गते बैसाख को पौडेल के खिलाफ अवैध संपत्ति अर्जित करने का मामला दर्ज कर मुकदमा लंबित रहने तक जेल भेजने का आदेश दिया है. प्राधिकरण ने दावा किया कि सरकारी सेवा में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने जो संपत्ति अर्जित की थी, उसमें से 237.5 मिलियन की संपत्ति के स्रोत का खुलासा नहीं किया गया था।
नेपाल पुलिस सूत्रों के मुताबिक, विशेष अदालत के आदेश के बाद पौडेल को डिल्लीबाजार जेल ले जाया गया. विशेष अदालत ने पौडेल को नेशनल पेमेंट गेटवे का सिस्टम खरीदने का भी दोषी पाया था.