कांग्रेस नेता अफताब आलम सहित चार लोगों को जन्मकैद
काठमांडू, वैशाख १३– जिला अदालत रौतहट ने पूर्वमन्त्री मोहम्मद अफताब आलम को जन्मकैद का फैसला सुनाया है । नेपाली कांग्रेस के नेता तथा पूर्व सांसद समेत रहे आलम को गुरुवार जिला अदालत ने जन्मकैद का फैसला सुनाया है ।
न्यायाधीश मातृका प्रसाद आचार्य के एकल इजलास ने आलम सहित चार लोगों को दोषी करार दिया है । इजालस ने आलम सहित उनके भाई मोहम्मद महताब आलम, शेख सराज और बद्री सहनी को जन्मकैद का फैसला किया है ।
इस मुद्दा में प्रतिवादी बनाए मुक्ति साह ने सफाइ पाई है ।
आलम पर २०६४ साल चैत २७ में हुए संविधान सभा निर्वाचन के क्रम में बम विस्फोट होने से घायल हुए लोगों को ईटाभट्टा में जलाकर मारने और विस्फोटक पदार्थ बम समेत का प्रयोग कर जान मारने का अभियोग लगाया गया था ।