दुर्गा प्रसाई को 1 लाख के मुचलके पर रिहा करने का आदेश
काठमांडू
काठमांडू जिला न्यायालय ने दुर्गा प्रसाई को 1 लाख के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है.
साइबर ब्यूरो के एसपी दीपकराज अवस्थी ने बताया कि काठमांडू जिला न्यायालय के न्यायाधीश ठाकुर प्रसाद खरेल की पीठ ने उन्हें 50,000/50,000 की जमानत पर रिहा करने का आदेश दिया है. इससे पहले, साइबर अपराध करने के आरोप में प्रसाई के खिलाफ जिला न्यायालय काठमांडू में दो साइबर अपराध मामले दायर किए गए थे।
प्रसाई, को 6 गते असोज को भक्तपुर से गिरफ्तार किया गया था, हिरासत में लिए जाने के बाद उन्हें अस्पताल में रखा गया है । अभियोग में उनके ख़िलाफ़ अधिकतम 5 साल की सज़ा और एक लाख रुपये जुर्माने की मांग की गई थी.