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सर्वाेच्च द्वारा घीसिंग के पक्ष में अल्पकालिक अंतरिम आदेश देने से इनकार

 

काठमांडू. 28मार्च

सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अब्दुल अजीज मुसलमान ने नेपाल विद्युत प्राधिकरण के निवर्तमान कार्यकारी निदेशक कुलमान घीसिंग के पक्ष में अल्पकालिक अंतरिम आदेश देने से इनकार कर दिया है।

प्रारंभिक सुनवाई के दौरान घीसिंग के वकीलों ने नवनियुक्त कार्यकारी निदेशक हितेंद्रदेव शाक्य को काम करने से रोकने के लिए अंतरिम आदेश की मांग की थी।

इसके बाद न्यायाधीश मुसलमान ने कानूनी पेशेवरों से कहा कि कोई “अल्पकालिक अंतरिम आदेश” जारी नहीं किया जाएगा, बल्कि दोनों पक्षों को वापस लेने का आदेश दिया जाएगा।

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सर्वोच्च न्यायालय ने प्रारंभिक सुनवाई के बाद मामले की स्थिति को अपनी वेबसाइट पर अद्यतन नहीं किया है, तथा कोई आदेश सार्वजनिक नहीं किया गया है।

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