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पाथीभरा केबलकार को लेकर सर्वोच्च अदालत ने दिया अंतरिम आदेश

 

काठमांडू, चैत १७ – सर्वोच्च अदालत ने ताप्लेजुङ के पाथीभरा में केबलकार निर्माण का जो काम हो रहा था उसे तत्काल के लिए यथास्थिति में रखने का सरकार तथा निर्माण कम्पनी के नाम से अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिया है ।
याम बहादुर लिम्बु के साथ ही अन्य द्वारा दायर किए गए रिट निवेदन पर प्रारम्भिक सुनवाई के बाद सर्वोच्च अदालत ने अन्तरिम आदेश आने तक सभी कारवाई को यथास्थिति में रखने का आदेश दिया है ।
गत बुधवार न्यायाधीश शारंगा सुवेदी के इजलास ने अन्तरिम आदेश जारी करने या नहीं करने को लेकर विमर्श के लिए चैत २६ गते दोनों पक्ष को बुलाया है ।
निवेदन में उठाए गए विषयवस्तु के प्रकृति और गंभीरता को देखते हुए दोनों पक्षों से चर्चा के बाद ही अन्तरिम आदेश के बारे में निर्णय करना उपयुक्त रहेगा । इसलिए विमर्श के लिए चैत २६ गते दोनों पक्ष को बुलाया है ।
यामबहादुर लिम्बु तथा अन्य ने पाथिभरामा केवलकार निर्माण नहीं होना चाहिए यह कहते हुए निर्माण के निर्णय और उसके साथ सम्बन्धित सभी काम को बदर करने की मांग करते हुए सर्वोच्च अदालत में रिट दी थी ।

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