लामिछाने को हिरासत में लेने का आदेश जारी
रास्वपा के अध्यक्ष रवि लामिछाने को हिरासत में लेने का आदेश जारी किया गया है। तुलसीपुर उच्च न्यायालय की बुटवल पीठ ने सहकारी धोखाधड़ी मामले में लामिछाने को हिरासत में रखने का आदेश दिया है।
न्यायमूर्ति रमेश ढकाल और न्यायमूर्ति संथिया पराजुली की संयुक्त पीठ ने शुक्रवार को जिला अदालत के आदेश को पलटते हुए बुटवल स्थित धोखाधड़ी और संगठित अपराध के मामले में हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
इस मुद्दे पर गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में बहस शुरू हुई। इससे पहले, लामिछाने को जिला अदालत ने एक करोड़ रुपये की जमानत पर रिहा किया था।


