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राजेश अहिराज को अदालत ने रिमांड पर लेने का आदेश दिया

डाँ. राजेश अहिराज, विश्लेषक एवं सम्पादक, मधेशवाणी
 

काठमांडू

डाँ. राजेश अहिराज, विश्लेषक एवं सम्पादक, मधेशवाणी
डाँ. राजेश अहिराज, फाईल तस्वीर

मधेश प्रदेश के पूर्व अध्यक्ष राजेश झा (अहिराज) को अदालत ने रिमांड पर लेने का आदेश दिया है। काठमांडू जिला न्यायालय के न्यायाधीश पीतांबर शर्मा ने उन्हें हिरासत में भेजने का आदेश दिया।
पुलिस ने बलात्कार के एक मामले की जाँच के लिए 4 गते सावन को उन्हें गिरफ्तार किया था। 23 वर्षीय महिला ने शिकायत दर्ज कराई थी कि अहिराज बानेश्वर स्थित उनके लॉज में आया और उसकी गर्दन और चेहरा दबाकर उसके साथ बलात्कार किया।
बुधवार को हिरासत की सुनवाई के बाद, न्यायाधीश ने उन्हें रिमांड पर लेने का आदेश दिया। पीड़िता ने दावा किया कि अहिराज 4गते जेठ , 2081 को उनके लॉज में आया और उसके साथ बलात्कार किया।
पीड़िता की मुलाकात अहिराज से विराटनगर में हुई थी जब वह 17 साल की थी। पीड़िता ने कहा कि बलात्कार के बाद अहिराज ने उसे धमकाया था। पीड़िता ने अपनी शिकायत में लिखा है, “बलात्कार करने के बाद, उसने कहा कि अगर तुमने इस घटना के बारे में किसी को बताया, तो कोई भी तुमसे शादी नहीं करेगा।” “इसके बाद, उसने उसे बार-बार शिकायत दर्ज न करने की धमकी दी।”

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