सामाजिक संजाल प्रतिबंध के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में रिट पंजीकृत
काठमांडू, ५ सितम्बर । सरकार द्वारा सामाजिक संजाल प्लेटफॉर्म पर लगाए गए प्रतिबंध के खिलाफ सर्वोच्च अदालत में रिट दायर की गई है । वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी ने आज शुक्रवार को अदालत में यह याचिका पेश की है । फिलहाल रिट पंजीकरण की प्रक्रिया में है ।
स्मरणीय है, सरकार ने बिहिबार रात से फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम समेत २६ सोशल नेटवर्क नेपाल में बंद करने का निर्देश दिया था । इंटरनेट सेवा प्रदाताओं ने सरकारी आदेश के बाद इन एप्स को केवल आंशिक रूप से ही चलने योग्य बनाया । त्रिपाठी ने अपनी याचिका में तर्क दिया है कि नागरिकों की आवाज दबाने के उद्देश्य से सरकार ने यह कदम उठाया है । उन्होंने प्रतिबंध को तत्काल खारिज कर सोशल मीडिया को पूर्ववत चालू करने की मांग की है ।
इस मामले में प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद कार्यालय, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, नेपाल दूरसंचार प्राधिकरण और नेपाल टेलीकॉम को विपक्षी बनाया गया है । याचिका में कहा गया है कि सरकार का यह कदम प्रथम दृष्टि में ही अवैध और असंवैधानिक है । त्रिपाठी का यह भी कहना है कि केवल निर्देशिका के आधार पर सोशल मीडिया बंद करना संविधान का उल्लंघन है । उन्होंने तर्क दिया कि लोकतांत्रिक राज्य में नागरिकों की अभिव्यक्ति पर इस प्रकार का प्रतिबंध चरम मनमानी है ।

