खगेन्द्र सुनार को ५० हजार रुपये की जमानत पर छोड़ने का आदेश
काठमांडू, कार्त्तिक १३ – विद्युतीय कारोबार संबंधी मुद्दा में दलित अभियंता खगेन्द्र सुनार को ५० हजार रुपये की जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया गया है । काभ्रेपलान्चोक जिला अदालत के न्यायाधीश नगेन्द्रकुमार कालाखेती के इजलास ने गुरुवार(आज) सुनार को ५० हजार रुपये की जमानत पर छोड़ने का आदेश दिया है ।
अधिवक्ता मनीषा गौतम द्वारा दायर शिकायत में कहा गया है कि इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन मामले में सुनार फरार प्रतिवादी है ।
मंत्री में सिफारिश होने के बाद पता चला कि उनके विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था ।
सुनार को काभ्रे अदालत ने ५ सावन में गिरफ्तारी वारंट जारी की और दैलेख पुलिस को अनुमति दी कि वो सुनार को गिरफ्तार करें ।
गौतम ने कुछ स्क्रिन शॉट भी प्रमाण के रुप में रखा जिसमें सुनार ने सामाजिक संजाल में उन्हें गाली गलौज की थी ।





