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लामिछाने काे ६० लाख रुपया धरौटी में छाेड्ने का आदेश उच्च अदालत द्वारा सदर

 

१७ पुस, काठमाडौं ।

उच्च अदालत पाटन ने  राष्ट्रीय स्वतन्त्र पार्टी के सभापति रवि लामिछाने एवं अन्य आरोपिताें काे  धरौटी में छाेड्ने वाले जिला अदालत के आदेश काे सदर किया है ।

न्यायाधीश खडानन्द तिवारी तथा दीपककुमार खरेल के इजलास ने स्वर्णलक्ष्मी सहकारी ठगी के मुद्दा में  जिला अदालत काठमाडौं के आदेश काे सदर किया है ।

गत २ माघ, २०८१ में जिला अदालत काठमाडौं ने लामिछाने काे ६० लाख रुपया धरौटी में छाेड्ने का आदेश दिया था ।

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