संसद सदस्यों को स्वकीय सचिव नियुक्त करने की अनुमति
काठमांडू, आषाढ़ ३२ – मत्रिपरिषद ने संसद सदस्यों को स्वकीय सचिव नियुक्त करने की अनुमति दी है । अब संसद सदस्य स्वकीय सचिव रख सकते हैं । मंत्रिपरिषद की बैठक से यह निर्णय लिया गया है, इसकी जानकारी कानून न्याय तथा संसदीय मामिला मंत्री सोबिता गौतम ने दी । मंत्रीपरिषद ने संघीय संसद के पदाधिकारियों तथा सदस्यों के पारिश्रमिक और सुविधाओं से संबंधित ऐन २०७३ की अनुसूची में परिमार्जन कर स्वकीय सचिव रखने व्यवस्था को लागू किया है ।
गौतम ने कहा है कि ‘सांसदों को यह सुविधा पहले भी मिल रही थीं, उसी को फिर से कायम करने का निर्णय लिया गया है ।,’ गौतम ने कहा कि ‘अब वे स्वकीय सचिव नियुक्त कर सकते हैं ।’ सुशीला कार्की नेतृत्व की अन्तरिम सरकार ने स्वकीय सचिव रखने की सुवधा को हटा दिया था ।


