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भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हर सिनेमाघरों में फिल्म से पहले चले राष्ट्रगान

 

*नई दिल्ली.मधुरेश*दिल्ली, १ दिसिम्बर | भारत के सुप्रीम कोर्ट का आदेश: हर सिनेमाघरों में फिल्म से पहले चले राष्ट्रगान, सम्मान में खड़े हो दर्शकसिनेमा हॉल में हर फिल्म के पहले राष्ट्रगान बजाने को अनिवार्य करने का मामला कई दिन से सुप्रीम कोर्ट में चल रहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कल्ह बुधवार को कहा कि हर सिनेमा हॉलों में राष्ट्रीय गान बजने के समय सभी दर्शकों को उसके सम्मान में खड़ा होना होगा.

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सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि राष्ट्रीय गान बजते समय सिनेमा हॉल के पर्दे पर राष्ट्रीय ध्वज दिखाया जाना भी अनिवार्य होगा. श्याम नारायण चौकसी ने सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर मांग की थी कि सिनेमा हॉल में प्रत्येक फिल्म के प्रदर्शन से पहले हर बार राष्ट्र गान बजाया जाए.

याचिका में कहा गया है कि राष्ट्रगान भारत की आजादी का अभिन्न अंग है. इससे जनमानस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं. सिनेमा हॉल में फिल्म के प्रदर्शन से पहले, मनोरंजन के कार्यक्रम के दौरान, राष्ट्रगान चलाने का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. याचिका में यह भी मांग की गई है कि राष्ट्रगान को बजाने और गाने को लेकर दिशा निर्देश जारी किये जाए.

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