एक व्यक्ति दों क्षेत्रों से उम्मीदवारी देने की व्यवस्था हटा, देने पर आयोग करेंगें रद्द
हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, २७ जुलाई ।
एक ही व्यक्ति के दो क्षेत्रों से एक साथ उम्मीदवारी देने की व्यवस्था को हटा दिया गया है । व्यवस्थापिका–संसद में विचाराधीन ‘प्रतिनिधिसभा सदस्य विधेयक, २०७४’ की दफा १४ में साफ कहा गया है कि एक ही उम्मीदवार दो स्थानों से उम्मीदवारी नहीं दे सकता ।
साथ ही इसमें ये भी उल्लेख है कि एक से अधिक क्षेत्रों से उम्मीदवारी देने वाले व्यक्ति की उम्मीदवारी को निर्वाचन आयोग रद्द कर देगा ।
विगत में विभिन्न पार्टियों के शीर्ष नेता गण अपनी सीट सुरक्षित करने के लिए दो स्थानों से उम्मीदवारी देते थे और दोनों क्षेत्रों से जीतने पर एक क्षेत्र से इस्तीफा देते थे, जिससे निर्वाचन आयोग के सामने फिर से चुनाव कराने की झंझट खड़ी हो जाती थी ।