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चुडामणि शर्मा को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट का आदेश 

 

आन्तरिक राजस्व विभाग के महानिर्देशक चुडामणि शर्मा को न्यायिक हिरासत में रखने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है .
सुप्रीम कोट के पूर्ण इजलास ने श्रावण १७ गते शर्मा को अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग से न्यायिक हिरासत में  रखने का आदेश दिया   है .
दिपक राज  जोशी ,दीपकुमार कार्की ,केदार प्रसाद चालिसे ,शारदाप्रसाद घिमिरे और अनिलकुमार सिन्हा लगायत के न्यायाधिशों ने शर्मा को न्यायिक हिरासत में रखने का आदेश दिया है .
शर्मा पद में रहते बक्त २० अर्ब रुपयों की करमुक्ति ,कर निर्धारण   के समय भ्रष्टाचार तथा एन्सेल की बिक्री कर में छूट देने का लबिङ्ग जैसे विवादास्पद मुद्दों शामिल हैं .

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