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लालू परिवार की जमीन जब्त, प्रवर्तन निदेशालय ने की बड़ी कार्रवाई

पटना( मधुरेश प्रियदर्शी )-राष्ट्रीय जनता दल सुप्रीमों लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार से जुड़े बेनामी संपत्ति के मामले में कड़ी कार्रवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को लालू परिवार की एक जमीन को जब्त कर लिया। श्री यादव की पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी, पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव तथा पूर्व स्वास्थ्य मंत्री तेज प्रताप यादव के पटना में बन रहे सबसे बड़े मॉल की जमीन को जब्त किया है।

प्रवर्तन निदेशालय के सूत्रों ने यहां बताया की राजधानी पटना के बेली रोड पर बन रहे इस मॉल की 3 एकड़ जमीन जब्त की गई है जिसकी सरकारी कीमत 44.7 करोड़ रुपए है।

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सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार प्रवर्तन निदेशालय में राबड़ी देवी से बीते 2 दिसंबर को सारे दिन चली लम्बी पूछताछ के दौरान उनके जवाब से असंतुष्ट होने के बाद निदेशालय ने यह कार्रवाई की है।

 

उल्लेखनीय है कि प्रवर्तन निदेशालय की ओर से 7 बार समन जारी होने के बावजूद राबड़ी देवी पूछताछ के लिए उपस्थित नहीं हुई थीं और साथ ही दिल्ली की जगह पटना आकर पूछताछ करने की निदेशालय को चुनौती दी थी।

 

इससे पहले इस मॉल से जुड़ी अनियमितताओं को देखते हुए सरकार ने मॉल के निर्माण पर प्रतिबंध लगा कर पूरे प्रकरण की जांच सीबीआई को सौप दिया था । प्रवर्तन निदेशालय तथा आयकर विभाग ने भी इस मॉल के संबंध में अलग से अपनी जांच प्रारंभ कर दी थी।

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इस बीच प्रवर्तन निदेशालय की ओर से शुक्रवार को की गई कार्यवाही की आलोचना करते हुए तेजस्वी यादव ने संवाददाताओं से यहाँ कहा कि वह इस पूरे मुद्दे को जनता के बीच ले जाएंगे। पूरी कार्यवाही को विद्वेषपूर्ण बताते हुए उन्होंने कहा कि बेनामी संपत्ति के मामले में प्रवर्तन निदेशालय, इनकम टैक्स विभाग और सीबीआई दोहरी नीति अपना रहे हैं और बिहार के उपमुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी, उनकी बहन रेखा मोदी तथा उनके रिश्तेदारों से जुड़े ऐसे बेनामी संपत्ति पर किसी तरह की कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है।

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तेजस्वी यादव ने कहा कि यदि प्रवर्तन निदेशालय के पास किसी तरह का कोई पुख्ता सबूत है तो बेनामी संपत्ति में इसने आज तक उनके और उनके परिवार के खिलाफ कोई आशिक क्यों नहीं दाखिल किया।

 

तेजस्वी यादव ने कहा कि बेनामी संपत्ति के सिलसिले में यदि प्रवर्तन निदेशालय उनके और उनके परिवार के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करता है तो इसमें उठाये गए सभी बिंदुओं का न्यायालय में वे उचित जवाब देंगे।

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