बालिका बलात्कार के दोषी करार ६२ वर्षीय चौधरी को मिला ७ साल की सजा

हिमालिनी डेस्क
काठमांडू, ४ सितंबर ।
जिला अदालत उदयपुर ने सुनसरी के बराह क्षेत्र–८ के ६२ वर्षीय सुढीलाल चौधरी को स्थानीय १४ वर्षीया बच्ची पर बलात्कार का दोषी करार देते हुए सात साल की जेल की सजा सुनाई है ।
न्यायाधीश तीर्थराज केसी की पीठ ने बच्ची पर बलात्कार के अपराध मेंं चौधरी को सात साल की जेल की सजा के साथ साथ ३० हजार रुपए जुर्माने का फैसला सुनाया है . ये जानकारी स्रेस्तेदार रीतबहादुर मगर ने दी । २०७४ फागुन २५ गते की शाम नगरपालिका–३ की १४ वर्षीया बच्ची पर बलात्कार किया था ।

