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अधिकृत में प्रोन्नति के लिए स्नातक होना आवश्यक

 
काठमांडू | अधिकृत स्तर में बढुवा के लिए स्नातक तह उत्तीर्ण होने की नयी व्यवस्था की गई है ।   इससे पहले यह योग्यता होना अनिवार्य नहीं था ।
संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय ने संसद में पेश  ‘संघीय निजामती सेवा का गठन, सञ्चालन और सेवा के सम्बन्ध में व्यवस्थित  विधेयक’में अब किसी  प्रकार से भी अधिकृत स्तर में बढुवा होने के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता स्नातक तह उत्तीर्ण होने की  व्यवस्था हो चुकी है जिसकी जानकारी मन्त्रालय के प्रवक्ता सुरेश अधिकारी ने  दी है ।
इसी प्रकार सचिव तह में तबादला सेवा समूह नहीं  रखा गया है । विशिष्ट श्रेणी के सचिव के लिए अब एक समूह से दूसरे समूह में जाने की  नयी व्यवस्था हो गयी है ।
’अब प्रशासन के सचिव इञ्जिनीयरिङ सेवा और स्वास्थ्य के सचिव राजस्व सेवा में जाने के लिए  सचिव में तबादला सेवा समूह नहीं रखा गया है, उन्होंने कहा, ’एक सेवा के सचिव अन्य सेवा में तबादला होकर जाने की व्यवस्था की गय िहै ।’
पेश किए गए विधेयक में अब आरक्षण कोटा एक व्यक्ति को सिर्फ एक बार  पाने की  व्यवस्था की  गयी है । इससे पहले एक व्यक्ति  बार बार आरक्षण कोटा पा रहा था । विधेयक के दफा ९ के उपदफा २ के ९१० में उल्लेख प्रावधान अनुसार कोई भी व्यक्ति  सेवा अवधि तक सिर्फ एक बार ही कोटा में पड सकता हैं ।
इसी प्रकार विधेयक में भौगोलिक क्षेत्र में काम का अनुभव अंक समेत परिमार्जन करने की जानकारी प्रवक्ता अधिकारी ने दी । उसके अनुसार ‘क’ वर्ग में काम करने के लिए प्रत्येक वर्ष चार अंक, ‘ख’ वर्ग में ३.२५ अंक, ‘ग’ वर्ग में २.५० अंक और ‘घ’ वर्ग में १.६ अंक रखा गया है ।
इसप्रकार विधेयक में स्थानीय और प्रदेश में कार्यरत कर्मचारी के साथ में खुला प्रतिस्पद्र्धा द्वारा  बढुवा होकर आने की व्यवस्था की गयी है ।
((रासस)

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