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सामाजिक संजाल में किसी के चरित्र हत्या या देश विरुद्ध लिखने पर १५ लाख जुरमाना और पाँच साल सजा

 

काठमाडौँ —13 feb

सरकार ने सामाजिक सञ्जाल में अवैध लिखनेवालाें के लिए १५ लाख जुरमाना और पाँच साल की सजा तय करने की कानून का प्रस्ताव किया  है ।   सूचना प्रविधि के सम्बन्ध में व्यवस्था करने के लिए बने विधेयक में सामाजिक सञ्जाल में किसी काे चिढाने हीनता बेध कराने या हताेत्साहित करने घृणा करने आदि से सम्बन्धित सूचना नहीं रखने की व्यवस्था है । एसा करने पर १५ लाख जुरमाना और पाँच साल सजा का प्रावधान किया गया है ।

सामाजिक सञ्जाल (फेसबुक, ट्वीटर, इन्ष्ट्राग्राम आदि) में बिक्री वितरण पर राेक लगाए सामाग्री का विज्ञापन प्रकाशन, प्रसारण  पर राेक लगाया है । इसी तरह देश के  सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय सुरक्षा, राष्ट्रिय एकता, संघीय इकाई के बीच का सम्बन्धन खलल डालने, जातीय, धार्मिक, साम्प्रदायिक और अन्य किसी आधार में घृणा फैलाने वाले तथ्य काे भी नही रखने की व्यवस्था की गई है ।

इसके अलावा बिना तथ्य वा आधार किसी का चरित्र हत्या करने के उद्देश्य से गाली बेइज्जती  करने पर भी यह कानून लागू हाेने का प्रस्ताव किया गया है ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालय द्वारा संसद्‌ में दर्ता करने के लिए लाए गए इस विधेयक में सूचना विभाग में दर्ता हुए सामाजिक सञ्जाल मात्र नेपाल में सञ्चालन करने का प्रावधान रखा गया है। ‘नेपाल में दर्ता नही‌ हाेने पर व्यक्ति सञ्चालन किए गए सामाजिक सञ्जाल के प्रयोग में सरकार  रोक लगा सकती है इस बात का भी’विधेयक में उल्लेख है।

विधेयक में उल्लेखित व्यवस्था का कुछ अंश :

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