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बालिका बलात्कार तथा हत्या करने के जुर्म में दो किशोर को जन्मकैद मिला

 

२८ मार्च, गाईघाट । उदयपुर जिला के रौतामाई गाउँपालिका–३ लाफागाउँ की १३ वर्षीया बालिका एल्जिना खड्का का बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोप में दो किशोर को जिला अदालत ने जन्मकैद का फैसला सुनाया है । जिला अदालत उदयपुर ने जानकारी दिया कि बुधबार जिला अदालत उदयपुर का न्यायाधीश तेजेन्द्रप्रसाद शर्मा के इजालास ने बालिका खड्का के बलात्कार के बाद हत्या करने के आरोप में दो किशोर विरुद्ध जन्मकैद का फैसला सुनाया है ।
अदालत श्रेस्तेदार राजकुमार आचार्य ने बताया कि बालिका का बलात्कार तथा हत्या करने वाला १६ वर्षीय किशोर विरुद्ध १२ वर्ष क जेल सजाय और एक लाख रुपैया जरिवाना तथा दूसरे १७ वर्षीय किशोर विरुद्ध १६ वर्ष दो महीना जेल सजाय और ३० हजार रुपैया जरिवाना किया गया है । दानों किशोर १८ वर्ष से कम होने के कारण कानूनी व्यवस्था अनुसार एक प्रौढ व्यक्ति के जन्म कैद सजा का आधा सजाय दिया गया है ।
गत कार्तिक ६ गते १३ वर्षीय बालिका जंगल में बकरी चराने क्रम में उसी के कक्षा का दानों किशोर मिलकर उसके साथ बलात्कार कर हत्या किया था ।

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