बलात्कारी को अब आजीवन कैद
काठमांडू, ५ अप्रिल । १० साल से कम उम्र कि बालिका और ७० साल से ज्यादा उम्र के वृद्धा ऊपर बलात्कार करनेवालों को जन्मकैद की व्यवस्था सहित मुलुकी अपराध संहिता २०७४ संशोधन की गई है । संघीय संसद से पारित उक्त ऐन में पुरानी व्यवस्था को परिवर्तन करते हुए ऐसी व्यवस्था की गई है । इससे पहले इसतरह के बलात्कारियों को २० साल की सजा होने की व्यवस्था थी । संशोधित ऐन के अनुसार १० साल से कम उम्र की बालिका, पूर्ण असक्त तथा अपांग और ७० साल से ज्यादा उम्र की वृद्धा को बलात्कार करनेवालों को आजीवन कैद में रखा जाएगा । यह समाचार आज प्रकाशित नागरिक दैनिक में है ।

