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कर छलने पर तीन वर्ष से लेकर पांच वर्ष तक की सजाय

 

९ मई, काठमांडू । राजस्व चुहावट ऐन, २०५२ को संशोधन करने के लिए बना विधेयक संसद में दर्ता हुआ है । मूल ऐन के विभिन्न दफा संशोधन करने के लिये विधेयक का दफा १५ में दण्ड सजाय की व्यवस्था किया गया है ।
संशोधित विधान के अनुसार राजस्व चुहावट करने बाले व्यक्ति से बिगो वसुल वा जफ्त कर विगो का शत प्रतिशत से दोब्बर तक जरिवाना तथा कसुर के अनुसार कारबाही की व्यवस्था की गई है ।
५० लाख रुपैया से लेकर उक कडोड रुपैया तक, बिगो में छ महीना से लेकर एक वर्ष तक कैद, एक करोड रुपैया से लेकर तीन करोड रुपैया तक बिगो में एक वर्ष से लेकर तीन वर्ष तक कैद इत्यादि ।

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