सुमार्गी के खाता पर वैधता का सवाल
काठमान्डाे २९ मई
सर्वोच्च अदालत द्वारा मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि के नाम में अजेयराज सुमार्गी के खाता में रहे रकम की वैधता के उपर प्रश्न उठाया गया है । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा और न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास ने सुमार्गी के खाता काे रोक्का रखने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्णय काे ही निरन्तरता दी है ।
सर्वोच्च अदालत ने उद्योग की ओर से दिए गए निवेदन काे खारिज करते हुए ६ महीना के भीतर इस रकम के बारे में छानबिन करने के लिए मंगलबार परमादेश समेत जारी किया है ।
राष्ट्र बैंक ने सुमार्गी के इन्भेस्टमेन्ट बैंक में रहे रकम के उपर शंका करते हुए खाता रोक्का करने का निर्णय किया था ।
नागरिक दैनिक से