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काठमान्डाे २९ मई



सर्वोच्च अदालत द्वारा मुक्तिश्री सिमेन्ट उद्योग प्रालि के नाम में अजेयराज सुमार्गी के खाता में रहे रकम की वैधता के उपर प्रश्न उठाया गया है । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा और न्यायाधीश बमकुमार श्रेष्ठ के संयुक्त इजलास ने सुमार्गी के  खाता काे रोक्का रखने के लिए नेपाल राष्ट्र बैंक के निर्णय काे ही निरन्तरता दी है ।

 

 

सर्वोच्च अदालत ने उद्योग की ओर से दिए गए निवेदन काे खारिज करते हुए ६ महीना के भीतर इस रकम के बारे में छानबिन करने के लिए मंगलबार परमादेश समेत जारी किया है ।

राष्ट्र बैंक ने सुमार्गी के इन्भेस्टमेन्ट बैंक में रहे रकम के उपर शंका करते हुए खाता रोक्का करने का निर्णय किया था ।

नागरिक दैनिक से



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