स्थानीय निकाय मे चुनाव कराने का सर्वोच्च व्दारा आदेश
काठमांडू, ८ नवम्बर । सर्वोर्च्च अदालत ने स्थानीय निकाय के चुनाव जल्द ही कराने के लिए सरकार के नाम में निर्देशनात्मक आदेश जारी किया है । प्रधानन्यायाधीश खिलराज रेग्मी और न्यायाधीश प्रकाश वस्ती के संयुक्त इजलास ने बुधबार को यह आदेश जारी किया है ।
सर्वोच्च अदालत के आदेश में लिखा है– “उपयुक्त और आवश्यक प्रबन्ध करके स्थानीय निकाय के निर्वाचन कराने के लिए सरकार के नाम में निर्देशनात्मक आदेश जारी किया जाता है ।’ २०६८ फाल्गुन १६ में जिल्ला विकास समिति महासंघ के पूर्वअध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेल सहित नगरपालिके महासंघ और गाविस महासंघ के पदाधिकारी द्वारा संयुक्त रूप मे दायर रिट पर फैसला करते हुए सर्वोच्च ने ऐसा आदेश दिया है ।
पाँच साल में स्थानीय निकाय का चुनाव कराने का कानूनी व्यवस्था है । लेकिन राजनीतिक अस्थिरता और नेताओं के स्वार्थ के कारण वि.स. २०५४ साल से स्थानीय निकाय का निर्वाचन नहीं हो पा रहा है । इससे पहले अधिवक्ता चन्द्रकान्त ज्ञवाली द्वारा दायर रिट में फैसला करते हुए सर्वोच्च ने सरकार का ध्यानाकर्षण किया था । अदालत ने सरकार को जल्द ही निर्वाचन कराने का आग्रह तो किया है लेकिन संवैधानिक निकाय पदाधिकारी विहीन होने के कारण तत्काल निर्वाचन सम्भव नहीं दिखता। स्मरणीय है कि कल बुधबार ही निर्वाचन आयोग के कार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उप्रेती ने अपने उमेर हद के कारण अवकास लिया है । इसी तरह लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, महालेखा परीक्षक के कार्यालय आदि भी प्रमुखविहीन है ।