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निर्वाचन आयोग द्वारा माधव नेपाल पर कारबाही

 


काठमांडू, २० अक्टूबर – रौतहट क्षेत्र नम्बर १ में प्रतिनिधि सभा सदस्य के उम्मीदवार एकीकृत समाजवादी के अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल ने रविवार को एक चुनावी कार्यक्रम में कहा कि – अपने चुनाव जितेने के बाद फ्री भिसा फ्री टिकट में वैदेशिक रोजगारी में भेजेंगे, ऐसा आश्वासन दिया था ।
निर्वाचन कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन–२०७३ के दफा २० (१) (च) में कोई भी उम्मीदवार या प्रतिनिधि किसी प्रकार का लोभ लालच या आर्थिक प्रलोभन नहीं दे सकता है । यदि कोई उम्मीदवार ऐसा करता है तो एक लाख तक का जुर्माना या दो वर्ष तक का कैद या फिर दोनों सजा होने का ऐन में व्यवस्था है ।
इसकी आवश्यक अनुसन्धान और कारबाही प्रक्रिया नेपाल प्रहरी करेगी । आयोग ने जिला प्रहरी कार्यालय, रौतहट को पत्र लिखा है ।
पत्र में कहा गया है कि ‘श्री माधवकुमार नेपाल द्वारा निर्वाचन के समय में युवाओं को जो विदेश भेजने की बात कही गई है वो आचार संहिता का उल्लंघन है । वहाँ सार्वजनिक रुप में प्रलोभन दिखाने का काम किया गया है इसलिए इस सम्बन्ध में निर्वाचन (कसुर तथा सजाय ऐन) २०७३ के दफा ३९ के अनुसार आवश्यक कारबाही प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का अनुरोध है । ’

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आयोग ने निर्वाचन आचार संहिता के उल्लंघन में कारवाही क्यों नही की जाए कहकर नेपाल से स्पष्टीकरण भी मांगा है । पत्र पाने के २४ घण्टा के भीतर निर्वाचन आयोग में या सम्बन्धित जिला निर्वाचन कार्यालय में लिखित स्पष्टीकरण पेश करना पड़ेगा ।

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