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सर्वाेच्च द्वारा विज्ञापन प्रक्रिया राेकने से अस्वीकार

 

सर्वोच्च अदालत ने स्थानीय तह में कर्मचारी पदपूर्ति प्रक्रिया आगे बढाने के लिए कानुनी राह खाेल दी है ।

 

समावेशी नही हाेने के आराेप के साथ  विज्ञापन प्रक्रिया राेकने की मांग के साथ की गई दाे रिट में सर्वोच्च ने अन्तरिम आदेश अस्वीकार कर दिया है । मौजुदा कानुनी व्यवस्था और समावेशिता की प्रक्रिया निर्धारण सही हाेने की बात के साथ अदालत ने विज्ञापन की प्रक्रिया रोकने से अस्वीकार कर दिया है ।

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न्यायाधीशद्वय हरिकृष्ण कार्की और डा. आनन्दमोहन भट्टराई के संयुक्त इजलास ने माना कि  प्रचलित कानुन के अधीन में  रहकर आयोग द्वारा विज्ञापन निकाला गया है इसलिए  अन्तरिम आदेश अस्वीकार कर दिया गया ।

 

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