निजी अस्पताल को सर्वोच्च ने दिया ऐसा आदेश, अब करना पड़ेगा कोरोना संबंधी उपचार भी
काठमांडू, ३१ मार्च । सर्वोच्च अदालत ने आदेश दिया है कि निजी अस्पताल को भी बिना शर्त कोरोना से संक्रमित मरीजों को उपचार करना चाहिए । इसकी व्यवस्था के लिए सर्वोच्च ने सरकार से भी आग्रह किया है । सर्वोृृच्च अदालत बार एशोसिएसन की ओर से अधिवक्ता पुष्पराज पौडेल लगायत कानून व्यवसायी की ओर से दायर रिट के संबंध में मंगलबार फैसला करते हुए सर्वोच्च के न्यायाधीश डा. मनोज कुमार शर्मा की एकल इजलास ने ऐसा निर्णय सुनाया है ।
सर्वोच्च द्वारा जारी आदेश में कहा गया है– ‘निजी अस्पताल में उपलब्ध बेड, आईसीयू कक्ष, भेन्टिलेटर जैसे सामाग्री कोरोना उपचार संबंधी सेवा के लिए आवश्यक है, उसका प्रयोग संबंधी व्यवस्थापन के लिए क्रियाशील स्वास्थ्य सेवा में संलग्न चिकित्सक, परिचारिका, उम्बुलेन्स चालक, सफाई श्रमिक की सुरक्षा की प्रबन्ध भी किया जाए ।’

